सुकन्या समृद्धि खाते में कम से कम 250 रुपए सालाना पैसे जमा कर सकेंगे आप, 21 में बेटी की शादी के लिए मिलेगी मोटी रकम

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016 में संशोधन कर इसे आौर भी आसान बना दिया है। अब इस खाते को खोलने के लिए सालाना 1000 रुपए की बजाय 250 रुपये ही जमा कराने पड़ेंगे। सरकार के इस कदम से ज्यादा से ज्यादा लोग योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना का लाभ कैसे लें और कितना फायदा होगा इसके बारे में बता रहे हैं इंडस बैंक इंदौर के चीफ मैनेजर अयान असीम भट्टाचार्या :

आठ प्रतिशत से ज्यादा मिलता है ब्याज

आपको जानकारी हो कि सुकन्या समृद्धि खाते पर ब्याज दरों को अन्य लघु बचत योजनाओं और पीपीएफ की तरह प्रत्येक तिमाही में संशोधित किया जाता है। जुलाई - सितंबर की तिमाही के लिए ब्याज दर 8.1 प्रतिशत तय की गई है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के अपने बजट भाषण में दावा किया था कि 2015 में शुरू सुकन्या समृद्धि खाता योजना में नवंबर , 2017 तक देशभर में छोटी लड़कियों के नाम पर 1.26 करोड़ खाते खोले गए थे। इन खातों में 19,183 करोड़ रुपये जमा हुए थे।

सुकन्या समृद्धि खाता खोलने का तरीका

इस योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की लड़की के माता - पिता या कानूनी अभिभावक उसके नाम पर खाता खोल सकते हैं। खाता किसी डाकघर शाखा या अधिकृत सरकारी बैंक की शाखा में खोला जा सकता है। इस खाते में जमा और परिपक्वता राशि पर आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कोई टैक्स नहीं लगता। नए नियमों के हिसाब से इस खाते में न्यूनतम 250 रुपये जमा कराने की जरूरत होगी। एक साल में इस खाते में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। यह खाता 21 साल तक की अधिकतम अवधि के लिए होता है।

खाता खोलने के लिए ये दस्तावेज जरूरी हैं

क्रम दस्तावेज
1. सुकन्‍या समृद्धि अकाउंट खोलने का फॉर्म।
2. बच्‍ची का जन्‍म प्रमाण पत्र।
3. बच्ची के माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र जैसे (पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)।
4. बच्ची के माता-पिता या अभिभावक के पते का प्रमाण पत्र (पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल)
5. SSY का फॉर्म आप पोस्‍ट ऑफिस या बैंक से ले सकते हैं।

फायदे को ऐसे समझें

साल 2018 में अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपए महीने से सुकन्या समृद्धि खाता खोलता है तो उसे 14 साल तक यानी 2031 तक हर साल 12 हजार रुपए जमा करना होंगे। इस तरह 14 साल में 1.68 लाख रुपए जमा होंगे। 2018 में इस योजना की ब्याज दर 8.1% है। इस दर से जब बच्ची 21 साल की होगी तो उसे 5,27,036 रुपए मिलेंगे। इसी तरह 500 प्रति माह जमा करने पर 2 लाख 38 हजार रुपए मिलेंगे।

14 साल तक पैसे जमा करने होंगे

21 साल बाद खाता परिपक्व होने पर उस लड़की को इसका भुगतान किया जाएगा जिसके नाम पर खाता खोला गया है। खाता खोलने की तारीख से 14 साल तक इसमें राशि जमा कराई जा सकती है। उसके बाद खाते पर उस समय लागू दरों के हिसाब से ब्याज मिलेगा।

सरकार के इस फैसले से गरीब परिवारों को फायदा होगा। खासकर वो परिवार भी योजना का लाभ ले सकेंगे दैनिक मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रहे हैं। इसके साथ ही ऐसे परिवार जो गांवों बसते हैं और उनकी आय के साधन न्यूनतम और अधिकतम जमा बहुत सीमित हैं। वो भी 250 रुपए सालाना इस योजना में निवेश कर सकते हैं।

Sukanya Samriddhi Yojana की 7 खास बातें- PPF, चाइल्ड म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है स्कीम, जानें बेनिफिट्स

Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्‍या समृद्धि योजना, PPF और चाइल्‍ड म्‍यूचुअल फंडों की तुलना रिटर्न, लिक्विडिटी और टैक्‍सेशन के आधार पर यह जानते हैं कि कौन सी योजना आपके लिए फायदेमंद हो सकती है.

Sukanya Samriddhi Yojana: बच्‍चों के भविष्‍य की जरूरतों को पूरा करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं हैं. इसमें एक ‘सुकन्‍या समृद्धि योजना’ शामिल है. यह योजना 10 साल तक की बेटियों के लिए है, जिस पर सरकार सालाना 7.60 फीसदी का ब्‍याज (Sukanya Samriddhi Yojana Interest rate) दे रही है. हालांकि, ब्याज दर तिमाही आधार पर तय होती है. इनकम टैक्‍स (Income tax) की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है. खाते में जमा रकम, मिलने वाले ब्‍याज और मैच्‍योरिटी राशि टैक्‍स फ्री होती है. इनकम टैक्‍स छूट के लिए अधिकतम 1.50 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं.

कैसे खुलता है सुकन्‍या समृद्धि योजना अकाउंट (SSY account)?

Sukanya Samriddhi Yojana में खाता 10 साल तक की बच्चियों के नाम खुलवाया जा सकता है. आप ये खाता तब खुलवा सकते हैं (How to open SSY account) जब आप बच्‍ची के प्राकृतिक या कानूनन अभिभावक हों. कुल दो बेटियों के नाम यह खाता खुलवाया जा सकता है. लेकिन अगर दूसरी बच्‍ची के जन्‍म के समय आपको जुड़वां बेटी होती है तो आप तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं. यही नियम तीन बच्‍चे एक साथ पैदा होने पर लागू होता है अगर तीनों बच्चियां हैं.

न्‍यूनतम और अधिकतम जमा की राशि

सुकन्‍या समृद्धि खाते (Sukanya Samriddhi Yojana account) में आप शुरू में 1,000 रुपए और उसके बाद 100 रुपए के गुणकों में पैसे जमा करवा सकते हैं. एक फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) में खाते में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं. खाता खोलने की तारीख से 14 साल बाद तक आप पैसे जमा करवा सकते हैं. फाइनेंशियल ईयर में एक बार न्‍यूनतम 1,000 रुपए जमा कराना जरूरी है. अगर आप न्‍यूनतम राशि न्यूनतम और अधिकतम जमा जमा नहीं करवाते हैं तो आपको 50 रुपए की पेनाल्‍टी देनी होगी.

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खाते में कौन जमा करा सकता है पैसे?

खाते में बच्‍ची के पैरेंट्स या कोई भी परिवार का सदस्य पैसे जमा करा सकता है. इस खाते पर मिलने वाला ब्‍याज सालाना जुड़ता है. मतलब, पहले साल मिला ब्‍याज मूलधन में जुड़ जाएगा और अगले साल ब्‍याज पर ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंट्रस्ट (Compounding Interest) का भी फायदा मिलेगा. जब तक बच्‍ची 10 साल की नहीं हो जाती तब तक उसके पैरेंट्स ही खाते को ऑपरेट करेंगे. उसके बाद वह खुद भी अकाउंट ऑपरेट कर सकती है. खाता खुलने पर एक पासबुक दी जाएगी, जो बैंक या पोस्‍ट ऑफिस (Post office) में पैसे जमा करवाते समय या ब्‍याज चढ़वाते समय पेश करनी होगी. मैच्योरिटी के समय, खाता बंद करवाते समय भी पासबुक (SSY Passbook) की जरूरत होगी.

कितना मिल रहा है ब्‍याज?

Sukanya Samriddhi account पर मिलने वाला ब्‍याज तिमाही आधार पर तय किया जाता है. लेकिन, खाते में इसे सालाना क्रेडिट किया जाता है. फिलहाल, न्यूनतम और अधिकतम जमा ब्‍याज 7.60 फीसदी है.

अकाउंट कब होगा मैच्‍योर?

बच्‍ची के 18 साल के होने से पहले आप खाते से पैसे नहीं निकाल सकते. उसके 21 वर्ष के होने पर सुकन्‍या समृद्धि खाता मैच्‍योर हो जाएगा. बच्‍ची के 18 वर्ष के हो जाने पर आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है. मतलब, बच्‍ची के 18 वर्ष के होने पर 50 फीसदी तक राशि निकाली जा सकती है. अगर दुर्भाग्‍यवश, बच्‍ची की मृत्‍यु हो जाती है तो खाता तुरंत बंद हो जाएगा और खाते में जमा रकम पैरेंट्स को सौंप दी जाएगी. इस अकाउंट का ट्रांसफर भारत में कहीं भी करवाया जा सकता है.

खाता खुलवाने की प्रक्रिया

पोस्‍ट ऑफिस या किसी बैंक की किसी भी ब्रांच में सुकन्‍या समृद्धि अकाउंट (Post office Sukanya Samriddhi Yojana account) खुलवाया जा सकता है. इसके लिए बच्‍ची का बर्थ सर्टिफिकेट और अन्‍य डॉक्‍युमेंट जैसे आइडेंटिटी और रेजिडेंस प्रूफ देना होता. अकाउंट में पैसा चेक, कैश या डिमांड ड्राफ्ट से जमा हो सकता है. इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा भी है.

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Sukanya Samriddhi Yojana best scheme: बेटी के भविष्य के लिए अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना एक बढ़िया ऑप्शन है. इसमें ब्याज भी बढ़िया और टैक्स छूट के साथ रिटर्न भी टैक्स फ्री है.

Sukanya Samriddhi Yojana: रिटायरमेंट प्लानिंग, भविष्य की प्लानिंग हम सब करते हैं. लेकिन, बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग के वक्त अक्सर चूक हो जाती है. लेकिन, इनकी प्लानिंग भी आपके भविष्य की प्लानिंग में शामिल होनी चाहिए. खासकर बेटियों के मामले में ये और ज्यादा जरूरी हो जाती है. उनकी उच्च शिक्षा हो या फिर शादी का खर्च. अगर समय से प्लानिंग होगी तो कभी चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी. इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना. आइये समझते हैं कैसे.

क्यों है सुकन्या समृद्धि योजना बेस्ट?

‘सुकन्‍या समृद्धि योजना’ 18 साल तक की बेटियों के लिए है. पहले ये सीमा 10 साल थी. लेकिन, हाल ही में सरकार ने इसे बदलकर 18 साल किया है. सुकन्या में फिलहाल सालाना 7.6 फीसदी ब्‍याज (Sukanya Samriddhi Yojana Interest rate) मिल रहा है. ब्याज की समीक्षा तिमाही आधार पर होती है. मतलब हर तीन महीने में इसकी समीक्षा की जाती है कि ब्याज को स्थिर रखना है या बदलना है. इनकम टैक्‍स (Income tax) एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है. डिपॉजिट, ब्‍याज और मैच्‍योरिटी राशि तीनों टैक्‍स फ्री होती हैं. अधिकतम 1.50 लाख रुपए पर आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.

कैसे खुलता है सुकन्‍या समृद्धि योजना अकाउंट (How to open SSY account)?

Sukanya Samriddhi Yojana में खाता आप तब खुलवा सकते हैं जब आप बच्‍ची के प्राकृतिक या कानूनन अभिभावक हों. कुल दो बेटियों के नाम यह खाता खुलवाया जा सकता है. लेकिन अगर दूसरी बच्‍ची के जन्‍म के समय आपको जुड़वां बेटी होती है तो आप तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं. यही नियम तीन बच्‍चे एक साथ पैदा होने पर लागू होता है. अगर तीनों बेटियां हैं.

न्‍यूनतम और अधिकतम जमा की राशि

सुकन्‍या समृद्धि खाते (Sukanya Samriddhi Yojana account) में आप शुरू में 250 रुपए और उसके बाद 100 रुपए के गुणकों में पैसे जमा करवा सकते हैं. एक फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं. खाता खोलने की तारीख से 14 साल बाद तक आप पैसे जमा करवा सकते हैं. फाइनेंशियल ईयर में एक बार न्‍यूनतम राशि जमा कराना जरूरी है. अगर आप न्‍यूनतम राशि जमा नहीं करवाते हैं तो अकाउंट डिएक्टिवेट हो जाएगा और 50 रुपए की पेनाल्‍टी देकर इसे शुरू कराना होगा.

कौन जमा करा सकता है पैसे?

अकाउंट में बेटी के पैरेंट्स या कोई भी परिवार का सदस्य पैसे जमा करा सकता है. खाते पर मिलने वाला ब्‍याज सालाना क्रेडिट होगा. मतलब, पहले साल मिला ब्‍याज मूलधन में जुड़ जाएगा और अगले साल ब्‍याज पर ब्याज यानी कंपाउंड इंट्रस्ट (Compound Interest) का फायदा मिलेगा. जब तक बच्‍ची 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसके पैरेंट्स ही खाते को ऑपरेट करेंगे. उसके बाद वह खुद भी अकाउंट ऑपरेट कर सकती है. खाता खुलने पर एक पासबुक दी जाएगी, जो बैंक या पोस्‍ट ऑफिस (Post office) में पैसे जमा करवाते समय या ब्‍याज चढ़वाने के लिए पेश करनी होगी. मैच्योरिटी के समय, खाता बंद करवाते समय भी पासबुक (SSY Passbook) की जरूरत होगी.

अकाउंट कब होगा मैच्‍योर?

बच्‍ची के 18 साल के होने से पहले अकाउंट खोल सकते हैं और अगर अकाउंट खुला है तो विड्रॉल 18 की उम्र के बाद ही होगा. बेटी के 21 वर्ष के होने पर सुकन्‍या समृद्धि खाता मैच्‍योर हो जाएगा. हालांकि, ये उस पर भी निर्भर करता है कि आपने अकाउंट कौन सी उम्र में खुलवाया है. बच्‍ची के 18 वर्ष के होने पर आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है. मतलब, बच्‍ची के 18 वर्ष के होने पर 50 फीसदी तक राशि निकाली जा सकती है. अगर दुर्भाग्‍यवश, बच्‍ची की मृत्‍यु हो जाती है तो खाता तुरंत बंद हो जाएगा और खाते में जमा रकम पैरेंट्स को सौंप दी जाएगी. इस अकाउंट का ट्रांसफर भारत में कहीं भी करवाया जा सकता है.

कहां खुलवा सकते हैं खाता

पोस्‍ट ऑफिस या किसी बैंक की किसी भी ब्रांच में सुकन्‍या समृद्धि अकाउंट (Post office Sukanya Samriddhi Yojana account) खुलवाया जा सकता है. इसके लिए बच्‍ची का बर्थ सर्टिफिकेट और अन्‍य डॉक्‍युमेंट जैसे आइडेंटिटी और रेजिडेंस प्रूफ देना होता. अकाउंट में पैसा चेक, कैश या डिमांड ड्राफ्ट से जमा हो सकता है. इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा भी है.

PPF और Child Mutual Fund फंड से कैसे अलग है Sukanya Samriddhi Yojana

सुकन्‍या समृद्धि योजना, PPF और चाइल्‍ड म्‍यूचुअल फंडों की तुलना रिटर्न, लिक्विडिटी और टैक्‍सेशन के आधार पर यह जानते हैं कि कौन सी योजना आपके लिए फायदेमंद हो सकती है.

अटल पेंशन योजना

मुख्य पृष्ठ

भारत सरकार का सह योगदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए यानी 5 साल के लिए उन ग्राहकों को उपलब्ध है जो 1 जून, 2015 से 31 मार्च, 2016 की इस अवधि के दौरान इस योजना में शामिल होते हैं और जो किसी भी वैधानिक और सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल नहीं हैं एवं आयकर दाताओं में शामिल नहीं हैं। सरकार का सह-योगदान पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा पात्र स्थायी सेवानिवृत्ति खाता पेंशन संख्या को केंद्रीय रिकार्ड एजेंसी से ग्राहक द्वारा वर्ष के लिए सभी किस्तों का भुगतान की पुष्टि प्राप्त करने के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में लिए ग्राहक के बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये का एक अधिकतम अंशदान जमा किया जाएगा। वैसे लाभार्थी जो वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आते हैं, एपीवाई के तहत सरकार के सह-योगदान प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित अधिनियमों के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्य एपीवाई के तहत सरकार के सह-योगदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हो सकते है:

    और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
  • कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948
  • असम चाय बागान भविष्य निधि और विविध प्रावधान, 1955
  • नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966
  • जम्मू-कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1961
  • कोई भी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना

अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की इस अर्थ में सरकार द्वारा की गारंटी होगी कि यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न अंशदान की अवधि के दौरान कम हुआ तो इस तरह की कमी को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। दूसरी ओर, यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न न्यूनतम गारंटी पेंशन के लिए योगदान की अवधि में रिटर्न की तुलना में अधिक हैं तो इस तरह के अतिरिक्त लाभ ग्राहक के खाते में जमा किया जायेगा जिससे ग्राहकों को बढ़ा हुआ न्यूनतम और अधिकतम जमा योजना लाभ मिलेगा।

सरकार कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये प्रति साल जो भी कम हो का सह-योगदान प्रत्येक पात्र ग्राहक को करेगी जो इस योजना में 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच शामिल होते हैं और जो किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के एक लाभार्थी नहीं है एवं आयकर दाता नहीं है। सरकार के सह-योगदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 5 साल के लिए दिया जाएगा।

वर्तमान में, नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत ग्राहक योगदान एवं उसपर निवेश रिटर्न के लिए के लिए कर लाभ पाने के पात्र है। इसके अलावा, एनपीएस से बाहर निकलने पर वार्षिकी की खरीद मूल्य पर भी कर नहीं लगाया जाता है और केवल ग्राहकों की पेंशन आय सामान्य आय का हिस्सा मानी जाती है उसपर ग्राहक के लिए लागू उचित सीमांत दर लगाया जाता है। इसी तरह के कर उपचार एपीवाई के ग्राहकों के लिए लागू है।

खाता खोलने के लिए प्रक्रिया

  • बैंक शाखा/पोस्ट ऑफिस जहां व्यक्ति का बचत बैंक है को संपर्क करें या यदि खाता नही है तो नया बचत खाता खोलें
  • बैंक/डाकघर बचत बैंक खाता संख्या उपलब्ध करायें और बैंक कर्मचारियों की मदद से एपीवाई पंजीकरण फार्म भरें
  • आधार/मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं । यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन योगदान के बारे में संचार की सुविधा हेतु प्रदान की जा सकती है।
  • मासिक/तिमाही/छमाही योगदान के हस्तांतरण के लिए बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में आवश्यक राशि रखना सुनिश्चित करें

योगदान की विधि, कैसे योगदान करें और योगदान की नियत तारीख

निरंतर चूक के मामले में

ग्राहकों को अपने बचत बैंक खातों/डाकघर बचत बैंक खाते में निर्धारित नियत दिनांक देरी योगदान के लिए किसी भी अतिदेय ब्याज से बचने के लिए पर्याप्त राशि रखनी चाहिए। मासिक/तिमाही/छमाही योगदान बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में महीने/तिमाही/छमाही की पहली तारीख को जमा किया जा सकता है। हालांकि, अगर ग्राहक के बचत बैंक खाते/डाकघर बचत बैंक खाते में पहले महीने के अंतिम दिन/पहले तिमाही के अंतिम दिन/ पहले छमाही के अंतिम अपर्याप्त शेष है तो इसे एक डिफ़ॉल्ट माना जायेगा और देरी से योगदान के लिए अतिदेय ब्याज के साथ अगले महीने में भुगतान करना होगा। बैंकों को प्रत्येक देरी मासिक योगदान के लिए प्रत्येक 100 रुपये में देरी के 1 रुपये प्रति माह शुल्क लेना है। योगदान की तिमाही/छमाही मोड के लिए देरी योगदान के लिए अतिदेय ब्याज के हिसाब से वसूल किया जाएगा। एकत्र बकाया ब्याज की राशि ग्राहक के पेंशन कोष के हिस्से के रूप में रहेगा। एक से अधिक मासिक/तिमाही/छमाही योगदान धन की उपलब्धता के आधार पर लिया जा सकता है। सभी मामलों में, योगदान यदि कोई हो अतिदेय राशि के साथ-साथ जमा किया जा सकता है। यह बैंक की आंतरिक प्रक्रिया होगी। देय राशि की वसूली खाते में उपलब्ध धन के अनुसार की जाएगी।

रखरखाव शुल्क और अन्य संबंधित शुल्कों के लिए ग्राहकों के खाते से कटौती एक आवधिक आधार पर किया जाएगा। उन ग्राहकों के लिए जिन्होंनें सरकार के सह-योगदान का लाभ उठाया है के लिए, खाते की राशि शून्य माना जाएगा जब ग्राहक कोष एवं सरकार के सह-योगदान खाते से घटाने पर राशि रखरखाव शुल्क, फीस और अतिदेय ब्याज के बराबर हो जाये और इसलिए शुद्ध कोष शून्य हो जाता है । इस मामले में सरकार का सह अंशदान सरकार को वापस दिया जाएगा।

Sukanya Samriddhi Yojana : क्या सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता मैच्योरिटी से पहले बंद किया जा सकता है?

Sukanya Samriddhi Yojana : भारत सरकार की और से यह योजना बालिकाओं के भविष्य को संवारने के लिए शुरू की गई है. एचडीएफसी बैंक के अनुसार, "खाता खोलने की तारीख से 21 साल पूरे होने पर खाता परिपक्व होगा. बशर्ते कि जहां खाताधारक की शादी 21 साल की ऐसी अवधि पूरी होने से पहले हो.

Published: October 14, 2022 3:23 PM IST

Sukanya Samriddhi Yojana

Sukanya Samriddhi Yojana : सुकन्या समृद्धि खाता भारत सरकार की योजना है, जो आपकी बालिकाओं को एक आशाजनक भविष्य देने के लिए बनाई गई है. यह 30 सितंबर, 2022 तक 80c के तहत कर लाभ और 7.6% की उच्च ब्याज दर प्रदान करता है.

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SSY खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.

  • SSY खाता खोलने का फॉर्म
  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, जिस पर बच्चे का नाम हो
  • बालिका के माता-पिता/कानूनी अभिभावक की तस्वीर
  • माता-पिता/अभिभावक के केवाईसी दस्तावेज (पहचान और पता प्रमाण).

न्यूनतम और अधिकतम निवेश राशि

न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष और अधिकतम राशि 1,50,000 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष है.

न्यूनतम राशि जमा न कर पाने पर देनी पड़ती है पेनाल्टी

यदि ग्राहक एक वित्तीय वर्ष के भीतर 250 रुपये आवश्यक न्यूनतम राशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा. जुर्माना भरने के बाद, खाते को बहाल किया जा सकता है.

क्या SSY खाता मैच्योरिटी से पहले बंद किया जा सकता है?

SSY पर एक्सिस बैंक एफएक्यू के अनुसार, “एसएसवाई खाता समय से पहले निम्नलिखित परिस्थितियों में बंद किया जा सकता है-

  • खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में
  • यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि खाते को जारी रखने से खाताधारक को अनुचित कठिनाई हो रही है (जैसे चिकित्सा आपात स्थिति या अभिभावक की मृत्यु), तो वह खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति दी जा सकती है.
  • यदि खाताधारक खाते की परिपक्वता से पहले किसी भी समय एनआरआई/पीआईओ का दर्जा प्राप्त करता है.

SSY खाता कब परिपक्व होता है?

  • SSY खाते की अवधि तब तक चलती है जब तक खाताधारक खाता खोले जाने की तारीख से 21 वर्ष का नहीं हो जाता, या जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, इसमें जो भी पहले आए.
  • एचडीएफसी बैंक के अनुसार, “खाता खोलने की तारीख से 21 साल पूरे होने पर खाता परिपक्व होगा. बशर्ते कि जहां खाताधारक की शादी 21 साल की ऐसी अवधि पूरी होने से पहले हो, खाते का संचालन उसकी शादी की तारीख के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी.

सुकन्या समृद्धि खाता ऑनलाइन कैसे खोलें?

अधिकतर न्यूनतम और अधिकतम जमा बैंक शाखाओं या डाकघरों में ऑनलाइन SSY खाता खोलने की अनुमति नहीं है. हालांकि, एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट के अनुसार, सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई जमा करने के बाद खाता खोलने के बाद आप स्थायी न्यूनतम और अधिकतम जमा निर्देश ऑनलाइन सेट कर सकते हैं.

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