सहारा इंडिया निवेशकों के लिए खुश खबर, इन लोगो को मिल गया पैसा वापिस, आप भी निकाल लो
Sahara India Payment Refund: सहारा इंडिया की कंपनियों में निवेशकों की करोड़ों रुपए की धनराशि जमा है तथा सहारा इंडिया के निवेशकों को सहारा इंडिया की पेमेंट रिफंड हो रही है तथा हाल ही में एसईबीआई / सेवी ने सहारा इंडिया की एसआईआरईसीएल एवं एसएचसीआईएल कंपनियों से लगभग ₹138 करोड़ रुपए का फंड निवेशक को को रिफंड किया और हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि सुनहरे भक्तान के लिए खोले गए बैंक खातों में लगभग 24 हजार करोड़ से अधिक जमा राशि हो चुकी है |
सहारा इंडिया परिवार की किसी भी कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों को अब अधिक चिंता जाहिर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) एवं सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआइओ) सहारा इंडिया परिवार में फंसे हुए पैसों को सहारा इंडिया पेमेंट रिफंड के माध्यम से वापस प्राप्त करने में मदद करेगा | सहारा इंडिया पेमेंट रिफंड के लिए हाल ही में विभाग को लगभग 19,650 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और इन आवेदन पत्रों के आधार पर सहारा इंडिया पेमेंट रिफंड के माध्यम से निवेशकों को उनकी निवेश राशि वापस प्राप्त हो सकती है |
सहारा इंडिया कंपनी में दो करोड़ उम्मीदवारों ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड (SHICL) लगभग 24,000 करोड़ों रुपए की राशि जताई है और इतनी बड़ी धनराशि को वापस वसूलने में इस समय अवधि लग सकती है इसीलिए उच्च न्यायालय तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) की तरफ से निवेशकों को यह दिलासा दी गई कि आने वाले 6 माह में अधिकांश निवेशकों को उनकी धनराशि सहारा इंडिया पेमेंट रिफंड के अंतर्गत प्राप्त हो सकेगी और सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक विशेष पोर्टल भी बनाया जा सकता है और यदि आप सहारा इंडिया पेमेंट रिफंड की अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो लेख में ध्यान पूर्वक बने रहें !
सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- ईमेल आईडी
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- क्रीमीलेयर
- बैंक पासबुक
- निवेशक हस्ताक्षर
- निवेशक स्थायी मोबाइल नंबर
- निवेशक पासपोर्ट साइज फोटो
- निवेशक ईमेल आईडी
- सहारा इंडिया में मिली कूपन कोड
- सहारा सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश इंडिया से जुड़े अन्य आवश्यक दस्तावेज आदि |
सहारा इंडिया पेमेंट रिफंड डिटेल
Sahara India Payment Refund : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आपको बता देगी सहारा ग्रुप को लगभग 19,650 सत्यापित आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे तथा इन आवेदन पत्रों में लगभग 82.31 करोड़ों रुपए का विवरण उपलब्ध था और इसमें से हिसार ग्रुप के लगभग 17,526 उम्मीदवारों की रिफंड राशि 68 करोड़ों रुपए अनुमानित है | अतः सहारा इंडिया पेमेंट रिफंड के अंतर्गत एसईबीआई / सेबी ने लगभग 138 करोड़ों रुपए का रिफंड जारी किया है |
आपको बता दें कि उच्च न्यायालय का पालन करते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) के अंतर्गत सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआइओ) ने सहारा इंडिया की दो कंपनियों से लगभग 15,507 करोड़ों रुपए की वसूली की है तथा निवेशकों को उनकी शेष राशि ब्याज सहित लौटाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं और वर्तमान समय में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SIRECL) तथा सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड (SHICL) में निवेश राशि की कई रहस्यमई खबरें जल्द ही जारी हो सकती हैं | सहारा इंडिया पेमेंट रिफंड की सराहना करते हुए कंपनी के मालिक सुब्रता रॉय ने उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए कहा कि निवेशकों को उनकी धनराशि लौट आने का प्रयास करेंगे |
सहारा इंडिया की कई कंपनियों में निवेशकों की करोड़ों रुपए की धनराशि फंसी हुई है और इसीलिए विभाग सहारा इंडिया पेमेंट रिफंड के लिए कोई नए पोर्टल जारी करेगा तथा अब निवेशकों को उनकी धनराशि की संपूर्ण जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी और आपको आपकी निवेश राशि सहारा इंडिया पेमेंट रिफंड के अंतर्गत निर्देशित बैंक खाते में सीधी प्राप्त हो सकेगी इसीलिए आपको किसी भी तरह से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जल्द ही आपके जीवन में नवीनतम बदलाव आ सकते हैं |
सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश
SEBI ने CRA के लिए EL-आधारित रेटिंग पैमाना पेश किया
प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया(SEBI) ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज(CRA) के लिए एक नया मानकीकृत एक्सपेक्टेड लॉस(EL) आधारित रेटिंग स्केल पेश किया है।
- CRA द्वारा EL आधारित रेटिंग स्केल का उपयोग बुनियादी ढांचा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं/उपकरणों की रेटिंग करते समय किया जाना चाहिए।
- CRA द्वारा प्रदान किए गए EL-आधारित रेटिंग प्रतीकों और उनकी परिभाषाओं को 7स्तरों के पैमाने में विभाजित किया गया था, जो निम्नतम से उच्चतम अपेक्षित हानि तक फैले हुए थे।
i.EL आधारित रेटिंग स्केल के 7 स्तर:
- रेटिंग प्रतीकों में CRA का पहला सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश नाम उपसर्ग के रूप में होना चाहिए।
रेटिंग प्रतीक | इसके जीवन पर रेटिंग प्रतीक के आधार पर उपकरणों की परिभाषा |
---|---|
EL 1 | ‘EL 1’ रेटेड उपकरण सबसे कम EL को इंगित करेगा, जो कि उपकरण के जीवन से अधिक है |
EL 2 | बहुत कम EL |
EL 3 | कम EL |
EL 4 | मध्यम EL |
EL 5 | उच्च EL |
EL 6 | बहुत उच्च EL |
EL 7 | उच्चतम EL |
- CRA को मौजूदा बकाया रेटिंग के लिए अपनी वेबसाइटों पर नए रेटिंग प्रतीकों और परिभाषाओं का खुलासा करना चाहिए और अपनी वेबसाइटों पर अपनी रेटिंग सूचियों को अपडेट करना चाहिए।
ii. CRA द्वारा उपयोग किए जाने वाले रेटिंग पैमानों का मानकीकरण: सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश रेटिंग पैमानों के उपयोग को मानकीकृत करने के लिए, SEBI ने CRA को अपने रेटिंग पैमानों को रेटिंग पैमानों के साथ संरेखित करने का निर्देश दिया, जो CRA विनियमों के संदर्भ में संबंधित वित्तीय क्षेत्र नियामक / प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित हैं।
नोट – ऐसे दिशा-निर्देशों के अभाव में, उन्हें SEBI द्वारा निर्धारित रेटिंग पैमानों का पालन करने का निर्देश दिया गया था।
iii. प्रयोज्यता:
i.CRA को 31 मार्च, 2022 तक मौजूदा रेटिंग का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्हें 15 अप्रैल, 2022 तक SEBI को नए ढांचे के अनुपालन की पुष्टि करने की भी आवश्यकता है और इसके अनुपालन की स्थिति को अपने ‘निदेशक मंडल’ के समक्ष रखना होगा।
ii.रेटिंग पैमानों के मानकीकरण से संबंधित प्रावधान 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी बताए गए हैं।
नोट- वर्तमान EL आधारित रेटिंग SEBI (CRA) विनियम, 1999 के विनियम 20 के प्रावधानों के साथ पठित SEBI अधिनियम, 1992 की धारा 11(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की जाती हैं।
CRA:
i.यह एक इकाई है जो एक ऋण साधन पर ब्याज और मूलधन के समय पर भुगतान के लिए जारीकर्ता कंपनी की क्षमता और इच्छा का आकलन करती है। रेटिंग सुरक्षा या एक उपकरण को सौंपी जाएगी।
ii.रेटिंग के प्रतीक ऋण लिखतों से जुड़े पुनर्भुगतान जोखिम की डिग्री की संभावना का प्रतिनिधित्व करते हैं।
हाल के संबंधित समाचार:
18 जून, 2021 को SEBI ने इन्वेस्टमेंट एडवीज़र एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी (IAASB) के लिए रूपरेखा जारी की। SEBI के मानदंडों के अनुसार, यह IA को विनियमित करने के उद्देश्य से किसी को या कॉर्पोरेट निकाय को पहचान सकता है।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज(CRA) के बारे में:
i.CRA को SEBI द्वारा SEBI (CRA) विनियम, 1999 के माध्यम से विनियमित किया जाएगा, लेकिन SEBI रेटिंग एजेंसी द्वारा किए गए आकलन में शामिल नहीं होगा।
ii.क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश CRISIL) भारत का पहला CRA है।
सेबी ने सहारा समूह से निवेशकों को 14 हज़ार करोड़ रुपये लौटाने को कहा
सहारा समूह ने 1998-2009 के वित्तीय वर्षों में निवेशकों से कम से कम 14,106 करोड़ रुपये जुटाए. यह राशि एक करोड़ 98 लाख 39 हज़ार 939 निवेशकों से जुटाई गई. सहारा की दो अन्य कंपनियों की 24,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लौटाने का मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है. The post सेबी ने सहारा समूह से निवेशकों को 14 हज़ार करोड़ रुपये लौटाने को कहा appeared first on The Wire - Hindi.
सहारा समूह ने 1998-2009 के वित्तीय वर्षों में निवेशकों से कम से कम 14,106 करोड़ रुपये जुटाए. यह राशि एक करोड़ 98 लाख 39 हज़ार 939 निवेशकों से जुटाई गई. सहारा की दो अन्य कंपनियों की 24,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लौटाने का मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है.
सुब्रत रॉय. (फोटो साभार: फेसबुक/Humara Sahara)
नई दिल्ली: सहारा समूह के ख़िलाफ़ बाज़ार नियामक ‘सेबी’ ने एक बार फिर कड़ा रुख़ अपनाया है. नियामक ने कहा है कि सहारा समूह की एक अन्य कंपनी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए निवेशकों से 14,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं.
सेबी ने कंपनी और सुब्रत रॉय सहित उसके तत्कालीन निदेशकों को यह राशि 15 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ निवेशकों का धन लौटाने का निर्देश दिया है.
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने आदेश में समूह की कंपनी सहारा इंडिया कॉमर्शियल लिमिटेड (एसआईसीसीएल), उसके तत्कालीन निदेशकों और संबद्ध इकाइयों को बाज़ार या किसी भी अन्य सार्वजनिक इकाई से धन जुटाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
सेबी का यह आदेश कंपनी द्वारा 1998 से 2009 के बीच बॉन्ड जारी कर करीब दो करोड़ निवेशकों से धन जुटाने से संबंधित है.
सेबी ने कहा है कि एसआईसीसीएल ने 1998-2009 के वित्तीय वर्षों में निवेशकों से कम से कम 14,106 करोड़ रुपये जुटाए. यह राशि एक करोड़ 98 लाख 39 हज़ार 939 निवेशकों से जुटाई गई.
सेबी ने यह नया आदेश ऐसे समय पारित किया है जब सहारा समूह की दो अन्य कंपनियों की 24,000 करोड़ से अधिक की राशि लौटाने के सेबी के 2011 के आदेश को लेकर उच्चतम न्यायालय में लंबे समय से क़ानूनी विवाद चल रहा है.
सेबी ने तब सहारा समूह की सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) को निवेशकों का धन लौटाने का आदेश दिया था.
सहारा को इस पुराने मामले में उच्चतम न्यायालय की निगरानी में सेबी के एक विशेष खाते में राशि लौटाने का निर्देश दिया गया है. समूह का कहना है कि वह पहले ही 98 प्रतिशत राशि सीधे निवेशकों के खाते में डाल चुका है और सेबी को इसके सबूत उपलब्ध करा दिए गए हैं.
इसके अलावा सहारा ने सेबी के खाते में भी बड़ी राशि डाली है लेकिन उसने आरोप लगाया कि नियामक अब तक निवेशकों को इसमें से बहुत छोटी राशि ही लौटा सका है. सहारा का कहना है कि निवेशक रुपये की वापसी के लिए सेबी का रुख़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनके रुपये मिल चुके हैं.
एसआईसीसीएल के मामले में भी सेबी ने कहा है कि कंपनी ने उसे बताया है कि वह 18 करोड़ रुपये को छोड़कर शेष राशि वह पहले ही निवेशकों को नकदी के रूप में लौटा चुकी है. कंपनी के मुताबिक बॉन्डधारकों द्वारा संपर्क नहीं किए जाने के कारण इस राशि को वापस नहीं किया जा सका है.
हालांकि, नियामक का कहना है कि कंपनी ने बैंकिंग माध्यम से रुपये वापस करने का कोई साक्ष्य उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है.
सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए खुशखबरी,सरकार ने संसद में दिया अहम बयान, सहारा इंडिया में अटका पैसा जल्द मिलेगा
सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए खुशखबरी,सरकार ने संसद में दिया अहम बयान, सहारा इंडिया में अटका पैसा जल्द मिलेगा
सहारा इंडिया निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। अगर सहारा इंडिया के किसी स्कीम में आपका या परिवार के किसी सदस्य का पैसा अटका हुआ है तो वह जल्द मिल सकता है। केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी लोकसभ में दी है। लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को बताया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 232.85 लाख निवेशकों से 19400.87 करोड़ रुपये और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों से 6380.50 करोड़ रुपये एकत्रित किए है। वहीं, दूसरी ओर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अब तक ब्याज समेत कुल 138.07 करोड़ रुपये ही वापस कर पाया है।
आपको बता दे कि सहारा इंडिया की योजनाओं में लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपये सालों से फंसे हुए हैं। हालांकि अभी तक सहारा इंडिया के निवेशकों को सेबी ने मूलधन और ब्याज समेत 138.07 करोड़ रुपये ही लौटाए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 232.85 लाख निवेशकों से 19400.87 करोड़ रुपये और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों से 6380.50 करोड़ रुपये कलेक्ट किए हैं। चौधरी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 31.08.2012 के आदेश और उसके बाद के आदेशों के अनुसार, SIRECL और SHICL ने सामूहिक रूप से निवेशकों से एकत्र की गई 25,781.37 करोड़ की मूल राशि के मुकाबले 31 दिसंबर, 2021 तक ‘सेबी-सहारा रिफंड’ खाते में 15,503.69 करोड़ रुपये जमा किए हैं।
संसद में सरकार का बयान
संसद में सरकार ने कहा, “सेबी को 81.70 करोड़ रुपये की कुल मूल राशि के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट ,पास बुक से जुड़े कुल 19,644 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सेबी ने 138.07 करोड़ रुपये (यानी मूलधन के रूप में 70.09 करोड़ रुपये और ब्याज के रूप में 67.98 करोड़ रुपये) की कुल राशि 48,326 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट , पासबुक वाले 17,526 एलिजिबल बॉन्डहोल्डर्स को रिफंड किया है।” सरकार ने आगे बताया, “शेष आवेदन या तो SIRECL और SHICL द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों/ डेटा में उनका रिकॉर्ड ट्रेस नहीं हो पाने के कारण या सेबी द्वारा आगे किए गए प्रश्नों के संबंध में बांडहोल्डर्स से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने के कारण क्लोज़ कर दिए गए थे।”
लोकसभा में चौधरी के बयान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस (Retd) बी एन अग्रवाल द्वारा दी गई सलाह के आधार पर सेबी ने रिफंड किया है। सेबी ने 21.10.2021 को एक इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन भी दायर की है, जिसमें मामले में सुप्रीम कोर्ट से और निर्देश मांगे गए हैं।
सेबी 138.07 करोड़ ही वापस कर पाया
सरकार ने संसद में बताया कि सेबी सहारा के निवेशकों को अब तक ब्याज समेत कुल 138.07 करोड़ रुपये ही वापस कर पाया है. एक प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को बताया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SIRECL) ने 232.85 लाख निवेशकों से 19400.87 करोड़ रुपये और सहारा सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों से 6380.50 करोड़ रुपये एकत्रित किए।
खाते में 15,503.69 करोड़ रुपये जमा किए
उच्चतम न्यायाल के 31 अगस्त 2012 के आदेश और उसके बाद के आदेशों के अनुसार, सहारा इंडिया ने निवेशकों से जमा की गई 25,781.37 करोड़ की मूल राशि के मुकाबले 31 दिसंबर, 2021 तक ‘सेबी-सहारा रिफंड’ खाते में 15,503.69 करोड़ रुपये जमा किए हैं।
अब तक कुल 19,644 आवेदन प्राप्त हुए
वित्त राज्यमंत्री ने कहा सेबी को 81.70 करोड़ रुपये की कुल मूल राशि के लिए 19,644 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से सेबी ने 138.07 करोड़ रुपये की कुल राशि 48,326 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट / पासबुक वाले 17,526 एलिजिबल बॉन्डहोल्डर्स को रिफंड किया है।
निवेशकों को कब मिलेगा उनका पैसा
सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका पैसा कब वापस मिलेगा के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम की दो विशेष सहारा कंपनियों से संबंधित आदेश जारी किए हैं। वहीं, दूसरी ओर 31 दिसंबर, 2021 तक ‘सेबी-सहारा रिफंड’ खाते में 15,503.69 करोड़ रुपये जमा किए हैं। ऐसे में रिफंड के लिए आवेदन मिलने पर पैसे वापस किए जाएंगे।
सहारा के निवेशकों को मिलेगा उनका पैसा , जानिए कैसे करे क्लेम
नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे सहारा इंडिया के बारे में जहां निवेशकों को उनका पैसा दिया जाएगा और हम जानेंगे इस आर्टिकल में कि आप इसके लिए कैसे क्लेम कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं
जिन निवेशकों ने सहारा इंडिया में निवेश किया था और उनका किसी वजह से पैसा फंसा हुआ है तो उनके लिए आज हम एक अच्छी खबर लाए हैं, जहां 15 दिन के अंदर सेबी के द्वारा कुछ उल्लंघन जैसे नियामकीय नियमों का उल्लंघन होने के कारण उन्होंने सहारा इंडिया से निवेशकों के 6.4 करोड़ पेमेंट वापस करने का फैसला दिया है
यह फैसला इसलिए भी लेना जरूरी था क्योंकि बहुत से निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ था जिसके कारण वे लोग काफी ज्यादा निराश थें और इसी कारण SEBI ने सिचुएशन को देखते हुए यह फैसला लिया
इसके अलावा सेबी द्वारा कुछ महीने पहले भी सहारा इंडिया पर जुर्माना लगाया गया था और इसकी वजह भुगतान न किए जाने की स्थिति थी, जिसके बाद या नोटिस जारी हुआ। सहारा इंडिया पर सेबी द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार उन्हें 15 दिन के अंदर निवेशकों को ब्याज और सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश रिकवरी शुल्क सहित 6.42 करोड़ पेमेंट करने का निर्देश दिया गया
कैसे क्लेम करें?: अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो यह जानने के लिए कि आप अपने पैसों के लिए कैसे क्लेम कर सकते हैं, तो आगे इस पोस्ट को ध्यान से पढ़िए जहां हम आपको बताएंगे कि आप सहारा इंडिया से पैसे कैसे कम कर सकते हैं? क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको एक मोबाइल की जरूरत होगी
और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपने मोबाइल के जरिए ही क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो आपको सेबी द्वारा दिए गए लाइन नंबर 18002667575 या 1800227575 कॉल करना होगा जो 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक उपलब्ध रहता है
इसके साथ साथ आप सहारा इंडिया से रिफंड लेने के लिए https://consumerhelpline.gov.in/ पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए आपको अकाउंट, यूजर आईडी, लॉगइन इत्यादि स्टेप्स करके रजिस्ट्रेशन करना होगा इसके बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Disclaimer: इस आर्टिकल को कुछ अनुमानों और जानकारी के आधार पर बनाया है हम फाइनेंसियल एडवाइजर नही है आप इस आर्टिकल को पढ़कर शेयर बाज़ार (Stock Market), म्यूच्यूअल फण्ड (Mutual Fund), क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) निवेश करते है तो आपके प्रॉफिट (Profit) और लोस (Loss) के हम जिम्मेदार नही है इसलिए अपनी समझ से निवेश करे और निवेश करने से पहले फाइनेंसियल एडवाइजर की सलाह जरुर ले
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